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New nomination rule: क्या बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं नये नियम

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बैंकों को देना होगा तीन दिन में जवाब image

बैंक को नामांकन से जुड़ी अर्जी जैसे रजिस्ट्रेशन, बदलाव या रद्दीकरण तीन वर्किंग डे के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करनी होगी। अगर अर्जी अधूरी है या कानूनी प्रावधान पूरे नहीं हुए हैं, तो बैंक को लिखित रूप में कारण बताना होगा।


अब पासबुक और स्टेटमेंट पर दिखेगा नॉमिनी स्टेटस image

अब बैंक पासबुक, खाते के स्टेटमेंट और एफडी रसीदों पर “Nomination Registered” दर्ज करेंगे। नामांकित व्यक्ति का नाम भी इन दस्तावेजों में छापा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।


नॉमिनी की मृत्यु होने पर क्या हैं विकल्प? image

अगर किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु जमा राशि प्राप्त करने से पहले हो जाती है, तो उसका नामांकन अमान्य माना जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक RBI’s Settlement of Claims Directions, 2025 के अनुसार क्लेम का निपटारा करेंगे।


नॉमिनी ऑप्शनल, लेकिन लिखित में बैंक को बताना जरूरी image

RBI के Banking Laws (Amendment) Act, 2025 के तहत, बैंक को ग्राहकों को नामांकन करने या उससे इनकार करने का विकल्प देना होगा। अगर ग्राहक नामांकित व्यक्ति नहीं जोड़ता, तो बैंक को उससे लिखित घोषणा लेनी होगी। लेकिन सिर्फ नामांकन न करने की वजह से बैंक खाता खोलने से इंकान नहीं कर सकते हैं।

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