सैफ अली खान, बॉलीवुड के एक प्रमुख अभिनेता हैं, जिन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया है। उनके परिवार का भी एक समृद्ध इतिहास है। सैफ, दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी के बाद पटौदी के दसवें नवाब हैं। वह देश के सबसे धनी सेलेब्रिटीज में से एक माने जाते हैं और उनके पास दो भव्य पुश्तैनी संपत्तियाँ हैं।
बच्चों के नाम वसीयत नहीं कर पाएंगे सैफ नहीं कर पाएंगे बच्चों के नाम वसीयत
यह जानकर हैरानी होती है कि सैफ अली खान 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वह अपनी संपत्ति अपने चार बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जेह के नाम नहीं कर सकते। यह स्थिति उनके बच्चों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि इतनी संपत्ति होने के बावजूद उन्हें इसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
संपत्ति का कारण क्यों नहीं कर पाएंगे बच्चों के नाम जायदाद?

सैफ अली खान की संपत्ति भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम 1968 के अंतर्गत आती है, जिसके कारण वह अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे सकते। इस अधिनियम के तहत, संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं जताया जा सकता और उन्हें विरासत में नहीं दिया जा सकता।
शर्मिला टैगोर का बयान सैफ की मां शर्मिला ने भी किया था खुलासा
शर्मिला टैगोर ने एक बार इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सैफ और वह खुद अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकतीं। इस्लाम में वसीयत बनाने की अनुमति नहीं है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न होती है।
You may also like
ये बात ठीक नहीं... पहलगाम हमले पर नेताओं के बयानबाजी से राहुल गांधी नाराज, दी ये नसीहत
Forget 'Mirzapur'! Prime Video's 'The Family Man' Wins Hearts with 8.7 IMDb Rating
चचेरे भाई जिस शख्स की हत्या के आरोप में काट रहे थे जेल, 17 साल बाद पुलिस को वह मिला जिंदा ⤙
देश विरोधी नारा लगाने वाले राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा : प्रेम कुमार
'तेनाली राम' में कुणाल करण कपूर की एंट्री