पति के हत्यारे को पत्नी ने सास के साथ कचहरी के बाहर दबोच लिया। मडराक के गांव बढ़ौली फतेह खां में 21 अगस्त को युवक की पीट-पीटकर हत्या की थी। आरोपी पुष्पेंद्र अब पकड़ा गया। केस में वकील करने के लिए गए थे परिजन।
यूपी में अलीगढ़ के मडराक क्षेत्र के गांव बढ़ौली फतेह खां में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आठ दिन से फरार आरोपी को पुलिस तो नहीं पकड़ पाई। लेकिन, शुक्रवार को कचहरी के बाहर युवक के 10 साल के बेटे ने मुख्य आरोपी को अमरूद खाते हुए देख लिया और शोर मचा दिया। इसके बाद युवक की पत्नी और मां ने आरोपी को दबोच लिया। उसे एसएसपी कार्यालय ले गए, जहां से मडराक पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहा था। मामले में अभी दो लोग फरार हैं।
घटना 21 अगस्त को हुई थी। गांव बढ़ौली फतेह खां में ट्रैक्टर कपलिंग चोरी के आरोप में खेरू उर्फ सुरेंद्र पुत्र मोहन सिंह को गांव के तीन लोगों ने बुरी तरह पीटा था। गंभीर हालत में खेरू को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। खेरू की की पत्नी चंद्रवती देवी ने गांव के ही पुष्पेंद्र पुत्र वीरपाल, शनि, कल्याण सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। तीनों फरार थे। पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई।
अधिकारियों ने पूरा मामला संज्ञान में लियाइसके बाद उसे एसएसपी कार्यालय ले गए। वहां पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। कुछ ही देर में मडराक पुलिस पहुंच गई। मडराक थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि परिजनों की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वह सरेंडर करने की फिराक में था। अन्य दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
आरोपी ने भागने के प्रयास में ताऊ से की हाथापाईशुक्रवार को खेरू की पत्नी चंद्रवती, मां दुलारी देवी, 10 साल का बेटा तनू, ताऊ बाबूलाल, चाचा का बेटा सतीश चंद्र केस में वकील करने के सिलसिले में दीवानी न्यायालय गए थे। बाइक को तस्वीर महल चौराहे स्थित पंप के पास खड़ किया था। दोपहर करीब पौने बजे कोर्ट का काम खत्म करके लौट रहे थे। तभी तनू ने आरोपी पुष्पेंद्र को देख लिया। वह फल की ढकेल पर सेब व अमरूद खा रहा था। तनू ने ये कहते हुए शोर मचा दिया कि मां ये वही आरोपी है, जिसने पापा को मारा था। इसके बाद मां-पत्नी, ताऊ व चाचा के बेटे ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने भागने के प्रयास में ताऊ से हाथापाई भी की, मगर मां व पत्नी ने उसे निकलने नहीं दिया।
कोर्ट के आदेश पर मारपीट व धमकी का मुकदमा दर्जमाननीय न्यायालय कोर्ट संख्या एक के आदेश पर एक माह बाद मारपीट कर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में धर्मेंद्र पुत्र जानकी प्रसाद निवासी पाली राजपुर थाना मडराक जिला अलीगढ़ ने बताया कि 29 जुलाई की समय रात 9 बजे मैं रंगाई-पुताई करने के 5 हजार रूपये अपने गांव के मुन्ना लाल के चबूतरे पर बैठकर पप्पू, भानुप्रताप तथा शब्बू से बात कर रहा था। तभी आरोपी सत्येंद्र डंडा लेकर अपने भाई धर्मेंद्र व सचिन के साथ आया और गंदी गालियां देने लगा।
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