कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने उन्हें 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था।
जमानत बॉण्ड भरने के बाद हुए रिहा
टीएमसी नेता को बाद में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा स्कूलों में 9-10, 11-12 के शिक्षकों और वर्ष 2016 के लिए आयोग के पैनल से ग्रुप-सी और डी के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित कई मामलों में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी, जो कथित तौर पर किडनी और हार्ट से जुड़ी कई बीमारियों के कारण पिछले 203 दिनों से दक्षिण-पूर्व कोलकाता के मुकुंदपुर इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें जमानत बॉण्ड भरने के बाद न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया।
सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार की याचिका
ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले में सोमवार को एक विशेष सीबीआई अदालत के सामने गवाहों की पूछताछ पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हुई। अंतिम (आठवें) गवाह की गवाही दर्ज करने के बाद सीबीआई अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को आदेश भेज दिया, जिसने रिहाई आदेश को प्रेसीडेंसी जेल के अधिकारियों को भेज दिया। अस्पताल को रिहाई के आदेश जारी करने के बाद, चटर्जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जहां वे इस साल 22 अप्रैल से भर्ती थे। उन्हें पहले ईडी मामलों में जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश दिया था कि ग्रुप-सी भर्ती मामले में चटर्जी को 'सुनवाई कर रही अदालत द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद' जमानत दी जा सकती है।
सत्य की जीत होगी: पार्थ चटर्जी
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व महासचिव अपनी कार से दक्षिण कोलकाता स्थित अपने नकटला घर के लिए रवाना हुए, तो भावुक माहौल के बीच चटर्जी के समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल के सामने जमा हो गए और 'पार्थ दा जिंदाबाद' के नारे लगाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पूर्व मंत्री ड्राइवर के बगल वाली सीट पर हाथ जोड़े और नम आंखो के साथ बैठे रहे। पार्थ चटर्जी ने बाहर आने के बाद कहा कि उन्हें सत्य की जीत का भरोसा है। वे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगो से न्याय मांगेगे, जिन्होंने उन्हें पांच बार चुना है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'जमानत पर रिहाई का मतलब यह नहीं है कि चटर्जी अपने अपराधों से बरी हो गए है। कानून अपना काम करेगा।'
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