जयपुर, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran News). Rajasthan हाईकोर्ट ने खराब कार की मार्केटिंग से जुड़े मामले में अभिनेता शाहरुख खान और Actress दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज एफआईआर पर की जा रही कार्रवाई पर लगी रोक को बरकरार रखा है. साथ ही अदालत ने कार कंपनी और शिकायतकर्ता को विवाद आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी है.
जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का विवाद अपनी जगह है, लेकिन कंपनी के ब्रांड एंबेसडरों पर कार्रवाई क्यों की गई, यह स्पष्ट नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत का निपटारा कंपनी और उपभोक्ता के बीच आपसी सहमति से किया जा सकता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा और माधव मित्र ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने कार खरीदने के बाद करीब तीन साल तक 67 हजार किलोमीटर चलाई और फिर एफआईआर दर्ज कराई. फिल्मी कलाकार केवल ब्रांड एंबेसडर हैं और उन पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है. दीपिका पादुकोण तो वाहन खरीदने के बाद इस ब्रांड से जुड़ीं. हर वाहन का प्रदर्शन उसके उपयोग पर निर्भर करता है और यदि शिकायत थी तो मामला उपभोक्ता अदालत में उठाया जा सकता था.
अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने बिना पर्याप्त विचार किए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए. इसी आधार पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी.
भरतपुर निवासी वकील कीर्ति सिंह ने इस्तगासे के जरिए मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कंपनी के एमडी अनसो किम, निदेशक व सीईओ तरुण गर्ग, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य को आरोपी बनाया गया. शिकायत में कहा गया कि जून 2022 में 23 लाख 97 हजार रुपये की कार खरीदी गई थी, जो हाईवे पर ओवरटेक करते समय पिकअप नहीं लेती, केवल आरपीएम बढ़ता है. तेज रफ्तार पर कार वाइब्रेट होती है और ओडोमीटर पर मालफंक्शन का साइन दिखाई देता है. एजेंसी संचालक ने भी इसे निर्माण दोष माना था.
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