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इंदौरः यूरिया के साथ में गैर जरूरी कृषि आदान बेचने पर विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

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– लाइसेंस किया गया निलंबित

इंदौर, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्ता युक्त तथा निर्धारित दर पर यूरिया और अन्य कृषि आदान वितरण के लिए समुचित व्यवस्था की गई है. यूरिया और अन्य कृषि आदान वितरण में अनियमिताएं करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कलेक्टर वर्मा के निर्देशन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी सिलसिले में गुरुवार को यूरिया के साथ गैर जरूरी कृषि आदान बेचने पर विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है और उसका लाइसेंस निलंबित किया गया है.

कृषि उप संचालक सी.एल. केवड़ा ने बताया कि कृषक राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अम्बाथलिया विकास खण्ड देपालपुर के द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देपालपुर को शिकायत की गई थी कि मेसर्स महाकाल एग्रो सेल्स गौतमपुरा विकासखण्ड देपालपुर के द्वारा यूरिया उर्वरक के साथ टैगिंग कर नैनो यूरिया विक्रय किया जा रहा है, जिसका बिल किसान द्वारा प्रस्तुत किया गया. शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देपालपुर के द्वारा मौके पर पहुचंकर मेसर्स महाकाल एग्रो सेल्स गौतमपुरा के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा उर्वरक यूरिया के साथ नैनो यूरिया टैगिंग कर विक्रय किया जा रहा था. मौके पर स्टॉक और बिक्री रिकार्ड एवं जांच का पंचनामा तैयार किया.

कृषि उप संचालक केवड़ा ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं की जाये. मेसर्स महाकाल एग्रो सेल्स गौतमपुरा के द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक एवं मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों की अवहेलना करने से मेसर्स को प्रदाय उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति क्रमांक-2288 को तत्का‍ल प्रभाव से निलंबित किया गया. जिले के अन्य सभी उर्वरक लायसेंसधारी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है. इसके साथ अन्य‍ कोई उत्पाद (आदान) की टैगिंग नहीं की जाये तथा शासकीय दर पर ही विक्रय किया जाये.

(Udaipur Kiran) तोमर

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