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इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में अक्टूबर 2027 तक मिलेगी छूट: दयाशंकर सिंह

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लखनऊ, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) . Uttar Pradesh में जीवाश्म ईधन से संचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में परिवहन विभाग लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. इस क्रम में कई योजनाओं पर लगातार काम किया जा है.

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को बताया कि परिवहन प्रणाली की स्थायी एवं स्वच्छ गतिशीलता बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 प्रख्यापित की गयी.

उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से उक्त नीति को 14 अक्टूबर 2022 को प्रख्यापित किया गया. इसमें उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में उक्त नीति में संशोधन किया गया है. संशोधन के फलस्वरूप नीति के चौथे एवं पांचवें वर्ष में उप्र में खरीदे गये एवं पंजीकृत केवल शुद्ध विद्युत वाहन के पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में शत प्रतिशत छूट एवं सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है,

जिसके अंतर्गत 5 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति-2022 के अधीन 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के मध्य खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में ग्राहकों को शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी.

(Udaipur Kiran) / मोहित वर्मा

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